खर्च कर डाले अकाउंट में गलती से आए ₹40 लाख, पति-पत्नी को 3 साल की सजा

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खर्च कर डाले अकाउंट में गलती से आए ₹40 लाख, पति-पत्नी को 3 साल की सजा

तिरुपुर के जीवन बीमा एजेंट वी गुनसेकरन के बैंक अकाउंट में जब साल 2012 में 40 लाख रुपये गलती से आ गए, तो उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह हुआ कैसे। किसी और के रुपयों से उन्होंने और पत्नी राधा ने प्रॉपर्टी खरीद डाली और बेटी की शादी तक कर डाली।

हालांकि, आखिरकार अब जब कानून का शिकंजा उनके ऊपर कसा है तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक कोर्ट ने सोमवार को उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

दरअसल, सांसद और विधायक निधि के तहत लोक निर्माण विभाग को ये पैसे दिए जाने थे लेकिन अधिकारियों ने गलती से डिमांड ड्राफ्ट पर अधिशासी अभियंता की जगह गुनसेकरन का अकाउंट नंबर दे दिया। दोनों का अकाउंट तिरुपुर में कॉर्पोरेशन बैंक की मेन ब्रांच में था।

पैसे ट्रांसफर होने के आठ महीने बाद जब अधिकारियों को एहसास हुआ कि पैसे अकाउंट में आए नहीं, तो उन्होंने बैंक से सवाल किया। वहां उन्हें पता चला कि डिमांड ड्राफ्ट पर जो अकाउंट नंबर लिखा था उसमें पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं।

क्राइम ब्रांच ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति के गबन) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया। दंपति ने अग्रिम जमानत ले ली। इस बारे में अभियोजन पक्ष के वकील इब्राहिम राजा ने बताया कि गुरसेकरन ने ऐसा लिखकर दिया कि वह बैंक को कैश वापस करेंगे लेकिन कई बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया नहीं।

इसलिए, यह मामला गबन का माना गया। अभियोजन ने यह साबित कर दिया जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन साल जेल की सजा दी। क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार कर कोयंबटूर जिला रवाना कर दिया।

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