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लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगे प्रतिबंध की अवधि केन्द्र सरकार ने पांच साल और बढ़ाई
केन्द्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगे प्रतिबंध को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3...
Bachpan Creations | Updated on:15 May 2019 8:00 AM IST
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केन्द्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगे प्रतिबंध को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3...
केन्द्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगे प्रतिबंध को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धाराएं (1) और (3) के तहत तुरंत प्रभाव से पांच साल और बढ़ा दिया है। इस बारे में आज अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना में कहा गया है कि लिट्टे की लगातार हिंसक और विघटनकारी गतिविधियां भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए नुकसानदेह हैं। इसका भारत के विरूद्ध लगातार कठोर रूख जारी है और इससे भारतीय नगारिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।
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