जांच के दौरान पुलिस नहीं जब्त कर सकती आरोपी की अचल सम्पत्ति :सुप्रीम कोर्ट

Update: 2019-09-24 12:09 GMT


स्थिति यादव
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला कहा कि अपराधिक मामले की जांच जारी रहने के दौरान किसी भी आरोपी की अचल सम्पत्ति को पुलिस जब्त नही कर सकती।
बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा था कि अगर पुलिस को सम्पत्ति जब्त का अधिकार मिलता है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।सीआरपीसी की धारा 102 के तहत पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि जांच के दौरान किसी भी अपराधी की संपत्तियों को जब्त कर सके।
_

Similar News