कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार पर लगाया पांच लाख रुपये का जुर्माना
बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनावों को कराने में कथित तौर पर देरी के कारण राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने इन चुनावों के मद्देनजर परिसीमन और अन्य पीछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण सूची तैयार करने से जुड़ी कवायद पूरी करने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पांच लाख रुपये का भुगतान 28 जनवरी तक कर दें। इस राशि में से दो लाख रुपये कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में, दो लाख रुपये बेंगलुरु के अधिवक्ता संघ में और एक लाख रुपये अधिवक्ता-क्लर्क कल्याण संघ में जमा किये जाएंगे