जांच के दौरान पुलिस नहीं जब्त कर सकती आरोपी की अचल सम्पत्ति :सुप्रीम कोर्ट

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जांच के दौरान पुलिस नहीं जब्त कर सकती आरोपी की अचल सम्पत्ति :सुप्रीम कोर्ट


स्थिति यादव
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला कहा कि अपराधिक मामले की जांच जारी रहने के दौरान किसी भी आरोपी की अचल सम्पत्ति को पुलिस जब्त नही कर सकती।
बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा था कि अगर पुलिस को सम्पत्ति जब्त का अधिकार मिलता है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।सीआरपीसी की धारा 102 के तहत पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि जांच के दौरान किसी भी अपराधी की संपत्तियों को जब्त कर सके।
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