कर्नाटक उपचुनाव में सभी 17 अयोग्य विधायकों को भाजपा मैदान में उतारेगी..

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कर्नाटक उपचुनाव में सभी 17 अयोग्य विधायकों को भाजपा मैदान में उतारेगी..

कर्नाटक विधानसभा की 17 में से 15 खाली सीटों के लिए 5 दिसंबर को वह चुनाव होने जा रहा है इन उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया अंतिम तिथि 18 नवंबर है विधान सभा स्पीकर ने एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जब इस गठबंधन के सदन में विश्वास मत से ठीक पहले जुलाई के पहले सप्ताह में 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था |

इसके बाद कुमार स्वामी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और राज्य में भाजपा की बीएस येदियुरप्पा सरकार का गठन हुआ था अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा ने उन सभी 17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों को आगामी उपचुनाव में उतारने जा रही है सूत्रों के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन सभी विधायकों को उनके पूर्व सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की मंजूरी दे दी है यह फैसला बुधवार को एक उच्च स्तरीय पार्टी बैठक में लिया गया था|

जिसमें सभी राज्य के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे बताते चलें कि राज्य में 15 सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के मध्य नजर जस्टिस एनवी रामना जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने केआर रमेश कुमार के आदेश का वह हिस्सा निरस्त कर दिया है जिसमें इन विधायकों को 15 मई विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक के लिए अयोग्य घोषित किया गया था |

पीठ ने अपने फैसले में यह कहा है कि हम अयोग्यता के बारे में स्पीकर के आदेशों को सही ठहरा रहे हैं बहरहाल हमने आदेश के दूसरे हिस्से को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यह योग्यता वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक है|

अदालत में यह कहा है कि अगर उपचुनाव में निर्वाचित होते हैं तो वह आयोग के विधायक मंत्री बन सकते हैं या सार्वजनिक पद ग्रहण कर सकते हैं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पीकर को यह अधिकार नहीं है कि वह अयोग्यता की अवधि का संकेत दे कि कोई व्यक्ति विधानसभा के कार्यकाल तक चुनाव नहीं लड़ सकता

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