लक्ष्मी विलास बैंक के बाद संकट में एक और बैंक, धन की निकासी पर भी लगी छह माह की पाबंदी......

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लक्ष्मी विलास बैंक के बाद संकट में एक और बैंक, धन की निकासी पर भी लगी छह माह की पाबंदी......


तमिलनाडु के लक्ष्मी विलास बैंक पर शिकंजा कसने के बाद रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु की मंता अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर पैसों के भुगतान और कर्ज लेन-देन पर 6 माह की रोक लगाई है। रिजर्व बैंक ने मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं, जो मंगलवार से ही छह माह तक प्रभावी होंगे। अब यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा। वही दूसरी ओर करीब 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक के मैनेजमेंट में उथल-पुथल का दौर काफी समय से चल रहा था। बता दें कि बैंक पिछले कुछ साल से पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हुआ। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में विलय के प्रस्ताव को आरबीआई ने 2019 में खारिज कर दिया था।

आरबीआई ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि बेंगलुरु स्थित Shushruati Souharda Sahakara Bank Niyamita पर नियामकीय अनुपालन नहीं करने को लेकर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने Deccan Urban Co-operative Bank, Vijayapura, Karnataka पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि 17 नवंबर, 2020 को कामकाज बंद होने से छह माह के लिए ये निर्देश प्रभावी होंगे और इसकी समीक्षा की जाएगी।

अराधना मौर्या

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