एटीएम में कैश खत्म होने पर लगेगा बैंकों पर जुर्माना, जाने नियम

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एटीएम में कैश खत्म होने पर लगेगा बैंकों पर जुर्माना, जाने नियम

आपने भी कभी न कभी एटीएम में पैसे न होने के चलते कैश क्रंच झेला होगा. अकसर होता है कि हम किसी एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं और कैश ही नहीं होता, फिर घूमते रहो इधर-उधर. लेकिन रिजर्व बैंक ने लोगों की इस असुविधा को दूर करने के लिए बैंकों के ऊपर सख्ती करने का फैसला किया है. अब अगर किसी एटीएम में एक निश्चित अवधि से ज्यादा वक्त के लिए कैश नहीं रहा, तो इसके लिए उस एटीएम के संबंधित बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगेगा. आरबीआई ने मंगलवार यानी 10 अगस्त, 2021 को ही एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें इस नए नियम को लागू करने के आदेश दिए गए हैं.

आरबीआई ने अपने एक सर्कुलर में कहा कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो. एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में अब आरबीआई संबद्ध बैंक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाएगा और यह जुर्माना संबंधित बैंकों पर 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर लगाया जाएगा. इस निर्णय के बाद ग्राहकों को एटीएम से धन मिलने में सहूलियत होगी.

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