केंद्र सरकार ने लागू किए इनकम टैक्स के नए नियम

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केंद्र सरकार ने लागू किए इनकम टैक्स के नए नियम

केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत मौजूदा भविष्य निधि (PF) खातों को दो अलग-अलग खातों में विभाजित किया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इसकी मदद से सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्मचारी योगदान से हुई ब्याज की कमाई पर टैक्स लगा सकेगी।

इनकम टैक्स नियम, के अनुसार PF खाते के भीतर अलग खाते बनाए जाएंगे। और इसके बाद, सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि खातों को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट्स में बांटा जाएगा।

बता दें कि, CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद PF खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी।

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