बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका की खारिज.....

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका की खारिज.....
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मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अर्नब जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका को भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। रविवार सुबह अर्नब को अलीबाग से नवी मुंबई की तलोबा जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस वैन के अंदर से अर्नब ने चिल्ला-चिल्ला कर पत्रकारों को बताया कि उनकी जान को खतरा है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ ने बताया कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है और हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने कहा "मैंने उनसे कई बार निवदेन किया कि मुझे मेरे वकीलों से बात करने दी जाए। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। मैं सभी को बता रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है। मेरी पुलिस कस्टडी खारिज कर दी गई थी।''

अर्णब को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को 2018 में कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पिछले हफ्ते उनके लोअर परेल स्थित आवास से सुबह के समय गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अलीबाग थाने ले जाया गया और बाद में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले के समक्ष पेश किया गया था। अन्वय का आरोप था कि अर्णब और अन्य आरोपियों की कंपनियों से बकाया नहीं मिलने के कारण उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा।

अराधना मौर्या

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