पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला के आरोपित को मिली जमानत

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पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला के आरोपित को मिली जमानत


चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वह गाड़ी के फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग करने के मामले में आरोपी को मिली जमानत

न्यायालय विशेष न्यायाधीश व भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या 2 के जज लोकेश राय की अदालत ने वाजिदपुर रामनगर निवासी आरोपित जावेद और कादिर को एक-एक लाख रूपये की दो जमानतेंं एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव एवं सहयोगी इमरान खान नें पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार रामनगर थाने के उपनिरीक्षक अरविंद यादव ने रात्रि गश्त के दौरान 19 नवंबर 2020 को दुर्गा मंदिर के समीप चेकिंग कर रहे थे उसी दौरान दो बाइक सवार पांच व्यक्ति आते दिखे जब पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वह पुलिस टीम को जान से मारने की कोशिश में फायरिंग किये

एवं भागने लगे उसी दौरान मोटरसाइकिल स्लिप कर गई जबकि दूसरे बाइक सवार दो लोग भाग निकले। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में अपना नाम जावेद अकबर और कादिर बताया








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