कारोबारी नवनीत कालरा को कालाबाजारी केस में कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सुनाया ये फैसला....

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कारोबारी नवनीत कालरा को कालाबाजारी केस में  कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सुनाया ये फैसला....

देश की राजधानी दिल्‍ली के साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि नवनीत कालरा के खान मार्केट स्थित रेस्टोरेंट पर छापेमारी मारकर पुलिस ने सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किया था.

इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी की जा रही थी. बता दें कि इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत में बुधवार को नवनीत कालरा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि नवनीत कालरा ने वैधानिक तरीके से कंसंट्रेटर को विदेश से आयात किया.

इस दौरान उन्होंने सभी जीएसटी भी अदा की. इसके अलावा बिक्री के दौरान भी उन्होंने पूरे वैधानिक तरीकों का पालन किया. जब सभी टैक्स रूल्स और बिल अदा किए गए हैं ऐसे में कालाबाजारी और जमाखोरी का सवाल कहां उठता है.

बता दें कि पुलिस को पता चला कि आरोपी ने चीन से एक निजी कंपनी के जरिए कन्संट्रेटर मंगाए थे. इनमें से करीब 150 कन्संट्रेटर नवनीत कालरा के कर्मचारी बेच चुके थे. इसके अलावा आरोपी ने बहुत लोगों से कन्संट्रेटर के नाम पर एडवांस रुपये भी लिए हुए थे.

पूछताछ के दौरान उसके कर्मचारियों ने बताया है कि उनके मालिक ने कोविड की वजह से होटल बंद होने पर कन्संट्रेटर का धंधा शुरू किया था. रेस्टोरेंट के बेहद खास स्टाफ को उसने कन्संट्रेटर बेचने के काम पर लगाया हुआ था. पुलिस ने बुधवार को जब लोदी कॉलोनी के रेस्टोरेंट-बार पर छापा मारा तो इसका खुलासा हुआ.

अराधना मौर्या

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