पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज....

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पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज....

कुश्ती में भारत के लिए दो ओलंपिक पदक जीत चुके पहलवान सुशील कुमार की मंगलवार को रोहिणी की जिला अदालत में अग्रिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया, इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया.

बीजिंग और लंदन ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक जीत चुके सुशील एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान की कथित हत्या में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं. सागर धनखड़ नामक उस पहलवान की इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के ही एक स्टेडियम में मौत हो गई थी.

सुशील कुमार की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता कुमार वैभव ने कहा कि आवेदक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण रूप से निराधार और बेतुके आरोप लगाए गए हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य आवेदक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है.

गौरतलब है कि सुशील कुमार चार मई को सागर की मौत के बाद से फरार चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि सुशील कुमार के बारे में जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

पुलिस ने यह भी कहा कि 50 हजार रुपये की राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी, जो इस मामले में एक और आरोपी अजय के बारे में जानकारी देगा. शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने स्टार पहलवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था.

पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने कुमार के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया था. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गुरइकबाल सिंह सिद्धू ने कहा था, सुशील कुमार के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

अराधना मौर्या

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