नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी को 20 साल की कैद

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नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी को 20 साल की कैद

नाबालिग के साथ रेप के मामले में जिला अदालत ने दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उसपर 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वाले युवक की पहचान मनीमाजरा के पिपली वाला टाउन निवासी रितिक शर्मा उर्फ प्रिंस (23) के रूप में हुई है।

मौली जागरां पुलिस ने उसके खिलाफ वर्ष 2021 में मामला दर्ज किया था। मामले में पहले पंचकुला, सैक्टर 20 थाना पुलिस ने 5 फरवरी 2021 धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद मौली जागरां थाना पुलिस ने 10 फरवरी 2021 को पीडि़त के बयान दर्ज किए थे। उसके बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया।

बयानों में उसने बताया कि जुलाई 2020 में अपने माता-पिता से विवाद हो गया था। वह अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर चली गई थी। वह बलटाना स्थित अपने सहेली के घर में चली गई। जिसके बाद वह एक दिन मनीमाजरा गई। इसके बाद वह शिफाली पार्क गई, जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई, जिसने किराए के मकान में उसके रहने की व्यवस्था की। 15 अगस्त को उसने रितिक को मनीमाजरा के शिफाली पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वह रितिक के साथ उसके माता-पिता के घर अनुमति मांगने गई कि वह उनके घर में रह सकती है।

हालाँकि, रितिक के माता-पिता ने उसे रहने की अनुमति नहीं दी। नतीजतन, उस ने रितिक के साथ मौलीजागरां में किराये का कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। जिसके बाद नाबालिग के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और रितिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे 11 फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।

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