पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को दो-दो साल की सजा, जीजा ने केस दर्ज कराया था

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पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को दो-दो साल की सजा, जीजा ने केस दर्ज कराया था

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 व्यक्तियों को सुनाम की माननीय अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि अमन के जीजा राजिंदर दीपा की तरफ से साल 2008 में आईपीसी 452,323 के अधीन माननीय अदालत सुनाम में एक प्राइवेट कंप्लीट फाइल की गई थी। राजिंदर दीपा की तरफ से दोष लगाया गया था कि इन व्यक्तियों की तरफ से घर में दाखिल होकर मारपीट की गई है।

उसी के अधीन मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस मामले का फैसला सुनाते हुए आज सब डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट गुरपिंदर सिंह जाैहल ने अमन अरोड़ा समेत 9 व्यक्तियो को आईपीसी की धारा 452 में दो-दो साल की सजा व जुर्माना और आईपीसी की धारा 323 में एक-एक साल की सजा का आदेश सुनाया है। उल्लेखनीय है कि उन व्यक्तियों में से एक की पहले मौत हो चुकी है। मुदई राजिंदर दीपा कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के रिश्ते में सगे जीजा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सीनियर वकील तेजपाल भारद्वाज और सुशील कुमार वशिष्ट ने बताया कि राजिंदर दीपा जोकि अब शिअद के सुनाम से हलका इंचार्ज भी है, ने साल 2008 में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि अमन अरोड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर में जबरदस्ती दाखिल होकर उसके साथ मारपीट की थी पर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही, जिस पर राजिंदर दीपा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

15 साल चले इस केस की सुनवाई करते हुए आज सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गुरपिंदर सिंह जाैहल की माननीय अदालत ने अमन अरोड़ा और उसकी माता परमेश्वरी देवी के अलावा जगजीवन लकी, बलजिंदर सिंह, लाभ सिंह, चितवंत सिंह, कुलदीप सिंह, सतगुरु सिंह, राजिंदर सिंह आदि 9 व्यक्तियों को आईपीसी 452 में 2-2 साल और आईपीसी 323 में 1-1 साल की सजा का हुक्म सुनाया है। राजिंदर दीपा ने परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए बोला कि परमात्मा के घर में “देर है, अंधेर नहीं”।

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