स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार के खिलाफ जोड़ी गई नई धारा

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स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार के खिलाफ जोड़ी गई नई धारा
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आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।दिल्ली पुलिस ने बिभव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 201 धारा जोड़ी है, जिसमें सबूतों को गायब करने और झूठी सूचना देने का आरोप है।बिभव पर अभी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला और गैर-इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है।

बिभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 16 मई को मामला दर्ज कर 18 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।हिरासत खत्म होने के बाद उनकी हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। हिरासत खत्म होने के बाद दिल्ली की कोर्ट ने 31 मई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया।

स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई की सुबह जब वह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की।उनका आरोप है कि बिभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, उनके पेट और छाती पर लातें मारीं, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।इसके अलावा उन्होंने बिभव पर सिर मेज पर मारने और उनकी शर्ट को खींचने का आरोप भी लगाया है।

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