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गाजीपुरः फर्जी दस्तावेज मामले में उमर अंसारी की जमानत याचिका खारिज, जेल में रहेंगा मुख्तार का बेटा
गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह...


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गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह...
गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया, जिससे उमर अंसारी को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
उमर पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में पेश दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर किए। यह मामला मुख्तार अंसारी की एक जब्त की गई संपत्ति से जुड़ा है, जिसे अवमुक्त कराने के लिए अंसारी परिवार द्वारा गाजीपुर जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जांच में दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठे और उमर अंसारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। अदालत ने तथ्यों को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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