दिल्ली की अदालत ने निर्भया केस के मामले में दोषी विनय शर्मा की याचिका को किया खारिज

  • whatsapp
  • Telegram
  • koo
दिल्ली की अदालत ने निर्भया केस  के मामले में दोषी विनय शर्मा की याचिका को किया  खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने आज निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में विनय कुमार शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। शर्मा ने दावा किया था कि उन्हें मानसिक बीमारी है और उन्हें इलाज की जरूरत है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके सिर में गंभीर चोट लगी है और उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है और वह "पागलपन", "मानसिक बीमारी" और "सिज़ोफ्रेनिया" से पीड़ित हैं।


तिहाड़ जेल अधिकारियों ने उनके दावों को "विकृत तथ्यों का बंडल" करार दिया था और अदालत को बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि दोषी ने खुद पर "सतही" चोटें लगाई थीं और किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित नहीं है । जेल की ओर से पेश हुए मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चारों दोषियों का मेडिकल चेकअप दैनिक आधार पर किया गया और वे सभी ठीक हैं।


अदालत ने 17 फरवरी को मामले में चार मौत की दोषियों के खिलाफ 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी के लिए नए सिरे से वारंट जारी किया था। इसने मृत्युदंड के दोषियों - मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय (26) और अक्षय कुमार (31) के खिलाफ नए वारंट जारी किए थे। यह तीसरी बार है जब उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया गया है।

Next Story
Share it