लखनऊ विश्वविद्याल में एक दिवसीय श्रम कानून कार्यशाला का होगा आयोजन...
लखनऊ विश्वविद्याल में 20 मार्च 2021 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन लेबर कोड विषय पर किया जा रहा है। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार द्वारा...
लखनऊ विश्वविद्याल में 20 मार्च 2021 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन लेबर कोड विषय पर किया जा रहा है। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार द्वारा...
लखनऊ विश्वविद्याल में 20 मार्च 2021 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन लेबर कोड विषय पर किया जा रहा है। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2021 से लागू किये जाने वाले चार लेबर कोड से सम्बन्धित है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के कुशल नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यशाला को आयोजित किये जाने का निर्णय लिया। कार्यशाला में श्रमिक कानून विशेषज्ञ कपिल गौर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। देश में श्रमिकों से सम्बन्धित लगभग 44 श्रम कानून थे। केन्द्रीय सरकार ने इन 44 श्रम कानून के स्थान पर 04 श्रमिक संघिताएं अधिनियमित की है। ये संघिताएं मातृत्व, कर्मचारी, मुआवजा, स्वास्थ्य सुरक्षा और मजदूरी इत्यादि के बारे में पर्याप्त प्राविधान करती है। सरकार इन संघिताएं को पहली अप्रैल 2021 से लागू करने जा रही हैं। लागू की जानी वाली संघिताएं है।
1. कोड आॅन वेजेस 2019
2. इन्डस्ट्रियल रिलेसन कोड 2020
3. सोशल सिक्योरिटी 2020
4. दि आकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एण्ड वर्किंग कन्डीशन्स कोड 2020
अराधना मौर्या