सेल्फ फाइनान्स शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित

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सेल्फ फाइनान्स शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित
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अयोध्या। डाॅ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनान्स शिक्षकों का वेतन निर्धारण शासनादेश के अनुरूप सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जायेगा। विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनान्स पाठ्यक्रमों में लगभग 35 पाठ्यक्रम घाटे में चल रहे है जिनमें करीब 75 शिक्षक कायर्रत है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के शासनादेश संख्या-2/2020/226/सत्तर-2-2020-18 (31) के 6 (1) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा।

शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शिक्षण शुुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस शासनादेश के परिणामस्वरूप इन शिक्षकों का वेतन/मानदेय अत्यधिक कम हो जाता है अथवा ऐसे पाठ्यक्रम बन्द भी करने पड़ सकते है। इस स्थिति में शासनादेश, शिक्षक, विद्यार्थी, समाज, शिक्षा को ध्यान रखते हुए सभी विन्दुओं का समग्र विचारार्थ विश्वविद्यालय की वित्त समिति, जिनमें उत्तर प्रदेश शासन के दो प्रतिनिधि भी शामिल है, द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन कर आख्या ली जाये। ताकि न्यायसंगत एवं विधि संगत दिशा-निर्देश मिल सके।

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