फिल्म आदिपुरुष से 'आपत्तिजनक दृश्य' हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से पहले किया इनकार

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फिल्म आदिपुरुष से आपत्तिजनक दृश्य हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से पहले किया इनकार
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म से कथित आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पहले करने से बुधवार को इनकार कर दिया। फिल्म के खिलाफ याचिका को अस्थायी रूप से 30 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उल्लेख के दौरान कहा कि फिल्म "विवादास्पद" आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ है और इसे 30 जून को सूचीबद्ध किया गया है। फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर वकील ने अदालत को सूचित किया कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है।

याचिकाकर्ता, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील ने याचिका को बुधवार या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग की, जिसे शुरू में 30 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया था। वकील ने कहा, मैं याचिका को आज या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म में कई विवादास्पद दृश्य हैं।

वकील ने आगे तर्क दिया, जब फिल्म का टीजर रिलीज किया गया तो हंगामा हुआ। निर्देशक ने कुछ हिस्सों को हटाने का वादा किया, लेकिन इसे नहीं हटाया गया। इसी तरह जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो यह फिर से हुआ, उन्होंने फिर से वादा किया। वर्तमान में यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव डाल रहा है। यहां तक कि नेपाल ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि हिंदुओं का भगवान राम, सीता और हनुमान की छवि के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण है और फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं द्वारा उनकी दिव्य छवि में कोई भी बदलाव या छेड़छाड़ उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "आदिपुरुष फिल्म द्वारा हिंदू धार्मिक शख्सियतों का विकृत सार्वजनिक प्रदर्शन अंतःकरण और अभ्यास की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है, साथ ही अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है।"


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