कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले में किया बरी

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कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले में किया बरी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट में पुलिस इन दोनों ही आरोपों को साबित नहीं कर सकी। कोर्ट ने उन्हें सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता की पत्नी सुनंदा की मौत 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई थी। मौत से कुछ दिन पहले सुनंदा पुष्कर ने आरोप लगाया था कि उनके पति का पाकिस्तान की महिला पत्रकार से संबंध हैं।

कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस सांसद ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था। उनपर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया गया था। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने 29 सितंबर 2014 को दिल्ली पुलिस को सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है।

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