झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनके रिश्तेदारों को 7-7 वर्ष का कारावास यह था मामला

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झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनके रिश्तेदारों को 7-7 वर्ष का कारावास यह था मामला

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रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनके रिश्तेदारों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और उनकी पत्नी ,भाई व परिवार के चार अन्य सदस्यों पर 50 -50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।

रांची के विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ए. के . मिश्रा ने यह सजा सुनाई । आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री सिमडेगा में एक शिक्षक के हत्या के आरोपी हैं जो उम्र कैद की सजा भी काट रहे हैं ।

अदालत ने आरोपियों के संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 2008 में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसे झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2010 में अपने हाथ में लिया था. सीबीआई ने 2010 में भारतीय दंड संहिता के अनेक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. एक्का 2005 और 2008 के बीच झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री थे ।

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