डेंगू से हुई मौत पर 25 लाख मुआवजा देने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

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डेंगू से हुई मौत पर 25 लाख मुआवजा देने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

डेंगू से एक युवक की मौत होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को ₹2500000 मुआवजा देने का आदेश किया है।अपनी तरह का यह एक नया ही केस है जिसमें हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार को राहत देते हुए ₹2500000 मुआवजे की राशि देने का प्रावधान किया है और साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि डेंगू उसकी रोकथाम बचाव के लिए जरूर उपाय करें।

राज्य सरकार को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराने के लिए भी कहा गया है जिससे कि डेंगू के रोगियों का इलाज सही तरीके से हो सके।अधिवक्ता बीपी मिश्रा की जनहित याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल व पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है उन्होंने कहा है कि डेंगू को गंभीरता से लिया जाए और इसके बचाव के लिए जो अस्पताल बनाया गया है|

उसे पूरी तरह से ठीक रखा जाए जिससे मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत ना हो।अधिवक्ता बीपी मिश्रा के युवा पुत्र की मृत्यु 2016 में डेंगू से हो गई थी उन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद कम से कम लापरवाही बरतने के मामले में अस्पतालों को कुछ तो सबक मिला होगा।

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