पाकिस्तान के इमरान सरकार का बड़ा ऐलान बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के कानून को दी गई मंजूरी। जानने के लिए पूरा पढ़ें।

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पाकिस्तान के इमरान सरकार का बड़ा ऐलान बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के कानून को दी गई मंजूरी। जानने के लिए पूरा पढ़ें।
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने वर्तमान कार्यकाल में एक बड़े कानून को मंजूरी दी जिसमें बलात्कारियों को रासायनिक रूप से बधिया किया जाएगा। जिसमें पहली बार यह दूसरी बार अपराध करने वाले अपराधी को रासायनिक बधियाकरण को पुनर्वास के उपाय की तरह माना जाएगा जिसके लिए दोषी से सहमति लेना आवश्यक होगा और दोषी चाहे तो वह इस निर्णय को चुनौती भी दे सकता है। यदि वह इस निर्णय को चुनौती देता है तो उसे पीपीसी के तहत 25 साल की सजा समेत जुर्माना और मौत की सजा सुनाई जाएगी।

कानून मंत्री नसीम के मुताबिक रासायनिक बधियाकरण के लिए दोषी से सहमति लेना अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर अनिवार्य है ,और बताया कि यदि सहमति के बिना ही बधियाकरण किया गया तो दोषी अदालत को चुनौती दे सकता है।

उन्होंने कहा कि सजा का फैसला अदालत पर निर्भर करता है कि वह दोषी को किस प्रकार की सजा देती है। अदालत चाहे तो आईपीसी के तहत मौत की सजा या बधियाकरण की सजा भी सुना सकती है।

बता दें कि पाकिस्तान की कैबिनेट ने शुक्रवार को बलात्कारियों के लिए दो अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमें बलात्कारियों के बधियाकरण और बलात्कारियों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाएगा। विशेष अदालत के गठन के बाद विशेष अभियोजकों का भी गठन किया जाएगा जिससे बलात्कार जैसे मुद्दों पर जल्द से जल्द काम किया जा सके तथा उनके केस का निपटारा हो इस विशेष अदालत में फॉरेंसिक जांच समेत कई प्रमुख दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी तथा उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। इमरान सरकार के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान की जनता में खुशी की एक लहर है तथा आंखों में एक उम्मीद। बलात्कार जैसे भयावह अपराध को देखते हुए इमरान सरकार ने बधियाकरण जैसे दो अध्यादेशों को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाई।

नेहा शाह

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