नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने भारत को बालू, पत्थर के निर्यात पर रोक लगाई, जाने क्या है कारण

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नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने भारत को बालू, पत्थर के निर्यात पर रोक लगाई, जाने क्या है कारण
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व्यापार घाटा कम करने के उद्देश्य से नेपाल सरकार द्वारा भारत को रेत और बजरी का निर्यात करने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को यहां के उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया. न्यायालय ने यह आदेश पर्यावरणविदों और विपक्षी नेताओं द्वारा इस कदम से पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर असर को लेकर जताई की गई चिंता के बाद दिया. प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र एसजेबी राणा, न्यायमूर्ति मीरा खडका, न्यायमूर्ति हरी कृष्ण कर्की और न्यायमूर्ति विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार से कहा कि वह मामले में अंतिम निर्णय आने तक निर्यात के लिए रेत, बजरी और पत्थर के खनन की नीति को लागू नहीं करे.

चीफ जस्टिस चोलेंद्र एसजेबी राणा, जस्टिस मीरा खडका, हरि कृष्ण कर्की और बिश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार से कहा कि वह निर्यात के लिए रेत, पत्थर, गिट्टी निकालने से जुड़ी अपनी नीति पर तब तक अमल न करे जबकि वह इस मामले में कोई अंतिम फैसला न दे दे. वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री बिष्णु पौडेल ने एलान किया था कि सरकार व्यापार घाटा कम करने के लिए इन सामग्रियों का निर्यात करेगी। मौजूदा समय में नेपाल ने रेल, गिट्टी और पत्थरों के निर्यात पर पाबंदी लगाई हुई है.

अराधना मौर्या

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