इमरान के बाद अब उनके करीबी शाह महमूद भी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, ईसी ने लगाया प्रतिबंध
पाकिस्तान में जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी गई है तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर...


पाकिस्तान में जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी गई है तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर...
पाकिस्तान में जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी गई है तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है और उनके चुनाव लडऩे पर बैन लगा दिया है। बता दें कि उनकी अयोग्यता 8 फरवरी के आम चुनावों से पांच दिन पहले ही घोषित की गई है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 'द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद क़ुरैशीÓ मामले में विशेष अदालत के द्वारा 30 जनवरी को आए फैसले के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है।
बता दें कि 30 जनवरी को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी दोनों को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी और फिर अब उनके चुनाव लडऩे पर भी बैन लगा दिया गया है। शाह महमूद क़ुरैशी पर कई दंडनीय धाराएं लगाई गई हैं और उन्हें कई आरोपों में दोषी ठहराया गया है। धारा 34 पीपीसी के साथ पठित धारा 5(3)(ए) के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई है। इसी के साथ एक अन्य आरोप में उन्हें 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि शाह महमूद क़ुरैशी को पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 63(1)(एच) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, पीटीआई उपाध्यक्ष को जनरल चुनाव लडऩे से रोक दिया गया है। 2024 के चुनाव और बाद में पांच साल की अवधि के लिए वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।