सेना में विदेशी नागरिकों की भर्ती करेगा ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार ने घोषणा की है कि जो विदेशी कम से कम 12 महीने तक देश में रह चुके हैं, वे अगले साल से देश की सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने...
ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार ने घोषणा की है कि जो विदेशी कम से कम 12 महीने तक देश में रह चुके हैं, वे अगले साल से देश की सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने...
ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार ने घोषणा की है कि जो विदेशी कम से कम 12 महीने तक देश में रह चुके हैं, वे अगले साल से देश की सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के पात्र होंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस और रक्षा कार्मिक मंत्री मैट कीओग ने मंगलवार को कैनबरा में इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि इससे ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (एडीएफ) के विस्तार में मदद मिलेगी।
विस्तारित पात्रता मानदंडों के तहत, न्यूजीलैंड के वे लोग जो ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी हैं और कम से कम 12 महीने से देश में रह रहे हैं, वे इसी साल 1 जुलाई से एडीएफ में शामिल हो सकेंगे।
अगले साल से समान मानदंडों को पूरा करने वाले अन्य सभी देशों के नागरिक एडीएफ में सेवा करने के पात्र हो जाएंगे।
शर्त यह होगी कि आवेदकों ने पिछले दो साल में किसी विदेशी सेना में सेवा न की हो और वे एडीएफ में प्रवेश के मानकों और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन होंगे।
कीओग ने मार्लेस के साथ एक संयुक्त बयान में कहा कि पात्रता का विस्तार करने से सेना में जवानों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
अप्रैल में मार्लेस द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के अनुसार, 2020-21 और 2022-23 के बीच भर्ती लक्ष्यों का 80 प्रतिशत हासिल करने के बाद एडीएफ में वर्तमान में 4,400 जवानों की कमी है।