अमेरिका: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के व्यापक टैरिफ फैसले को अवैध करार दिया

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अमेरिका: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के व्यापक टैरिफ फैसले को अवैध करार दिया
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अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एक और बड़ा न्यायिक झटका लगा है। Supreme Court of the United States ने शुक्रवार को 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने व्यापक टैरिफ लगाकर अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि यदि कांग्रेस राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने जैसी "विशिष्ट और असाधारण शक्ति" देना चाहती, तो वह इसे कानून में स्पष्ट रूप से दर्ज करती, जैसा कि अन्य टैरिफ कानूनों में किया गया है।

गौरतलब है कि Donald Trump ने सत्ता में वापसी के बाद आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का अभूतपूर्व इस्तेमाल करते हुए लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर नए शुल्क लगा दिए थे। इनमें तथाकथित "रेसिप्रोकल टैरिफ" भी शामिल थे, जिन्हें वॉशिंगटन ने अनुचित व्यापार प्रथाओं के जवाब में लगाया था। इसके अलावा मैक्सिको, कनाडा और चीन पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और आव्रजन मुद्दों को लेकर अलग से शुल्क लगाए गए थे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर स्टील, एल्युमिनियम और अन्य उत्पादों पर लगाए गए सेक्टर-विशिष्ट टैरिफ पर नहीं पड़ेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े औपचारिक जांच प्रक्रियाएं अभी जारी हैं और भविष्य में नए सेक्टरल टैरिफ की संभावना बनी हुई है।

यह निर्णय निचली अदालतों के पहले के फैसलों की भी पुष्टि करता है। मई में एक निचली व्यापार अदालत ने ट्रंप द्वारा IEEPA के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध करार देते हुए उन्हें रोक दिया था, हालांकि सरकार की अपील के कारण उस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले ने इस विवाद पर स्पष्ट मुहर लगा दी है।

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