जेल से अस्पताल पहुंचे इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट का था आदेश
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल देर रात इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन...

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल देर रात इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन...
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल देर रात इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने यह कदम उठाया। खान की पार्टी पीटीआई लंबे समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए बेहतर इलाज की मांग कर रही थी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान को अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया है। पीटीआई ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के तहत इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी का दावा है कि लंबे समय तक कैद में रहने के कारण उनकी सेहत खराब हुई है और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी भी प्रभावित हुई है।
हालांकि, पाकिस्तान सरकार का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं मिली, जिसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती की जरूरत हो। इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया था कि इमरान खान को 48 घंटे के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें उनके निजी चिकित्सक समेत मेडिकल पैनल की सुविधा दी जाए।
इस आदेश के बाद पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फैसले में बदलाव की मांग की थी। सरकार का तर्क था कि खान को निजी अस्पताल भेजने का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। हालांकि, अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने दस्तावेज अधूरे होने का हवाला देते हुए याचिका लौटा दी थी।





