अब अमेरिका में मुश्लिमो को प्रवेश में नहीं होगी मुश्किल, भेदभाव पूर्ण प्रतिबन्ध हटाये गए

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अब अमेरिका में मुश्लिमो को प्रवेश में नहीं होगी मुश्किल, भेदभाव पूर्ण प्रतिबन्ध हटाये गए

युक्त राज्य अमेरिका की नींव धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता पर रखी गयी है, यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित है।

फिर भी, पिछले प्रशासन ने कई कार्यकारी आदेशों और राष्ट्रपतीय उद्घोषणाओं को लागू किया, जिन्होंने कुछ व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश से रोका — पहले मुख्य रूप से मुस्लिम देशों से और बाद में मुख्यतया अफ़्रीकी देशों से। ये क़दम हमारे राष्ट्रीय अंत:करण पर एक धब्बा हैं और सभी धर्मों के लोगों का तथा साथ ही किसी भी धर्म को नहीं मानने वालों का स्वागत करने के हमारे दीर्घकालीन इतिहास के साथ इनका कोई मेल नहीं है।

हमारे मूल्यों का उल्लंघन करने के अलावा, इन कार्यकारी आदेशों और उद्घोषणाओं ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी आघात पहुंचाया है। इन्होंने गठजोड़ और साझेदारी के हमारे वैश्विक नेटवर्क को ख़तरे में डाल दिया है और ये एक नैतिक धब्बा हैं जिसने दुनिया भर में उदाहरण प्रस्तुत करने की हमारी ताक़त को धूमिल कर दिया है। और इन्होंने प्रियजनों को अलग करने का काम है, ऐसी पीड़ा दी है जिसकी टीस आने वाले कई वर्षों तक रहेगी। ये बिल्कुल ही ग़लत हैं।

किसी ग़लतफ़हमी में न रहें, जहां हमारे राष्ट्र के लिए ख़तरे हैं, हम उनसे निपटेंगे। जहां साझेदारों के साथ सूचना-साझेदारी को मजबूत करने के अवसर हैं, हम उन्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जब वीज़ा आवेदक अमेरिका में प्रवेश के लिये अनुरोध करेंगे, तो हम एक कठोर, व्यक्तिगत जांच व्यवस्था लागू करेंगे। लेकिन हम अमेरिका में प्रवेश के लिये भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लागू करके, अपने मूल्यों से मुंह नहीं मोड़ेंगे।

अब, इसलिए, मैं, जोसेफ़ आर. बाइडेन जूनियर, अमेरिका का राष्ट्रपति, संविधान और अमेरिका के क़ानूनों द्वारा मुझ में निहित अधिकार द्वारा, जिसमें आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 212(एफ) और 215(ए) सहित, 8 यू.एस.सी. 1182(एफ) और 1185(ए) शामिल हैं, यह समझता हूं कि 6 मार्च 2017 का कार्यकारी आदेश 13780 (अमेरिका में विदेशी आतंकवादी प्रवेश से राष्ट्र की रक्षा), 24 सितंबर 2017 की उद्घोषणा 9645 (आतंकवादियों या अन्य सार्वजनिक-सुरक्षा ख़तरों द्वारा अमेरिका में प्रवेश के प्रयासों का पता लगाने के लिये जांच क्षमता और प्रक्रियाओं को बढ़ाना), 10 अप्रैल 2018 की उद्घोषणा 9723 (आतंकवादियों या अन्य सार्वजनिक-सुरक्षा ख़तरों के अमेरिका में प्रवेश के प्रयासों का पता लगाने के लिये बढ़ाई गयी जांच क्षमताओं और प्रक्रियाओं को बनाए रखना), और 31 जनवरी 2020 की उद्घोषणा 9983 (आतंकवादियों या अन्य सार्वजनिक-सुरक्षा ख़तरों के अमेरिका में प्रवेश के प्रयास का पता लगाने के लिये बेहतर जांच क्षमताओं और प्रक्रियाओं में सुधार) को रद्द करना अमेरिका के हित में है। इन कार्यकारी आदेशों और उद्घोषणाओं को रद्द करने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ेगी।

इसी के अनुरूप, मैं घोषणा करता हूं:

खंड 1. निरस्तीकरण। कार्यकारी आदेश 13780, और उद्घोषणाएं 9645, 9723 और 9983 एतद द्वारा निरस्त कर दी गई हैं।

खंड 2. वीज़ा निस्तारण तथा छूट नियमों के तहत अटके हुये मामलों को निपटाने की व्यवस्था फिर से शुरू किया जाना. (ए) विदेश मंत्री सभी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश देंगे कि वीज़ा निस्तारण व्यवस्था फिर से शुरू की जाए, जोकि कार्यकारी आदेशों और उद्घोषणाओं के निरस्तीकरण के तथा इस उद्घोषणा के खंड 1 में की गई घोषणा तथा लागू क़ानूनों तथा वीजा निस्तारण प्रक्रियाओं के अनुरूप हों, जिसमें कोरोनोवायरस रोग 2019 (कोविड-19) से संबंधित नियम भी शामिल हैं।

(बी) इस उद्घोषणा की तारीख़ के 45 दिनों के भीतर विदेश मंत्री, राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देंगे जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

(i) इस उद्घोषणा के दिन, जिन वीज़ा आवेदकों पर उद्घोषणा 9645 या 9983 के तहत प्रतिबंधों से छूट के लिए विचार किया जा रहा था, उनकी संख्या और उनके लंबित वीजा आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय लेने की योजना।

(ii) यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव कि जिन व्यक्तियों के अप्रवासी वीज़ा आवेदनों को उद्घोषणा 9645 या 9983 द्वारा प्रवेश पर लगाए गए निलंबन और प्रतिबंध के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, उनके आवेदनों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यह प्रस्ताव इस बात पर विचार करेगा कि क्या अप्रवासी वीज़ा आवेदनों को फिर से खोलना चाहिये या नहीं, जिन्हें उद्घोषणा 9645 या 9983 द्वारा प्रवेश पर लगाए गए निलंबन और प्रतिबंध के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, क्या उन वीज़ा आवेदनों को निस्तारित करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाना आवश्यक है, और उन वीज़ा आवेदनों पर शीघ्रता से विचार करने के लिए विदेश विभाग द्वारा एक योजना तैयार किया जाना।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना कि ऐसे वीज़ा आवेदक, जिनके आवेदन पूर्व में उद्घोषणा 9645 या 9983 द्वारा प्रवेश पर लगाए गए निलंबन और प्रतिबंध के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे, वे अगर दोबारा आवेदन करते हैं तो उन्हें किसी पूर्वाग्रह का शिकार न होना पडे।

खंड 3. सूचनाएं साझा करने संबंधी भागीदारियों की समीक्षा और भागीदारियों को मज़बूत करने की योजना। इस उद्घोषणा की तारीख़ के 120 दिनों के भीतर, विदेश मंत्री और आंतरिक सुरक्षा मंत्री, राष्ट्रीय खुफ़िया निदेशक के परामर्श से, राष्ट्रपति को निम्नलिखित तत्वों से युक्त एक रिपोर्ट सौंपेंगे:

(ए) अमेरिका में अप्रवासी और ग़ैर-अप्रवासी प्रवेश पाने वालों के लिए वर्तमान स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का विवरण। इसमें इस उद्घोषणा की धारा 1 में निरस्त किए गए किसी भी कार्यकारी आदेश और उद्घोषणाओं के परिणामस्वरूप लागू किसी भी प्रक्रिया के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए और इसमें फॉर्म डीएस-5535 की उपयोगिता का मूल्यांकन भी शामिल होना चाहिए।

(बी) अन्य देशों के सरकारी सूचना-साझाकरण नियमों की अमेरिकी नियमों से तुलना करते हुए समीक्षा करना जिससे इन नियमों की उपयोगिता का आकलन किया जा सके, अमेरिका में अप्रवासी और ग़ैरअप्रवासी के रूप में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं में उनके योगदान का मूल्यांकन किया जा सके, और यह भी जाना जा सके कि अमेरिका, विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की सटीकता और विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित करता है।

(सी) स्क्रीनिंग और जांच गतिविधियों में सुधार की सिफ़ारिशें जिसमें अंतरराष्ट्रीय सूचना-साझाकरण को बेहतर बनाने के कूटनीतिक प्रयास, सूचना-साझाकरण और पहचान-प्रबंधन नियमों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए जहां उपयुक्त हो वहां विदेशी सहायता कोषों का उपयोग, तथा कार्यकारी विभागों और एजेंसियों के प्रासंगिक डेटा को जांच व्यवस्था में और अधिक एकीकृत करने के तरीक़े सुझाना शामिल हैं।

(डी) स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रिया में सोशल मीडिया पहचान चिन्हों के वर्तमान उपयोग की समीक्षा, जिसमें यह आकलन शामिल है कि क्या इस उपयोग ने स्क्रीनिंग और जांच को बेहतर बनाया है, और इस मूल्यांकन के आधार पर सिफारिशें किया जाना।

खंड 4. सामान्य प्रावधान। (ए) इस उद्घोषणा में शामिल कोई भी बात निम्नलिखित को न तो बाधित करेगी और न ही अन्यथा प्रभावित करेगी:

(i) किसी कार्यकारी विभाग या एजेंसी, या उसके प्रमुख को क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार; या

(ii) बजटीय, प्रशासनिक या विधायी प्रस्तावों से संबंधित प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक के कार्य।

(बी) इस उद्घोषणा का कार्यान्वयन उचित क़ानून के अनुरूप और धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

(सी) इस उद्घोषणा का कोई अधिकार या लाभ, स्वतंत्र या प्रक्रियात्मक, देने का इरादा नहीं है, ना ही दिया जाता है, जिसे कि कोई पक्ष अमेरिका, इसके विभागों, एजेंसियों या संस्थाओं, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों के खिलाफ़ क़ानूनी रूप से या निदानात्मक उपायों के रूप में लागू करा सके।

साक्ष्य के रूप में, इस दस्तावेज़ पर मैं ईस्वी दो हज़ार इक्कीस वर्ष में, और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के दो सौ पैंतालीसवें साल, आज जनवरी के बीसवें दिन, हस्ताक्षर कर रहा हूं।

जोसेफ आर. बाइडेन जूनियर

Tags:    LawsUSAJoe Biden
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