किरायेदारों को किराया देने और मकान खाली करने के लिए परेशान नही करेंगे मकान मालिक

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किरायेदारों को किराया देने और मकान खाली करने के लिए परेशान नही करेंगे मकान मालिक

कोरोनावायरस के कारण किरायेदारों को आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा वर्तमान परिस्थिति में संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री अमित कुमार ने जिले में किराये पर रह रहे बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य लोगों से किराया देने के लिए और मकान खाली करने के लिए परेशान नहीं करने का आदेश दिया है।

उन्होंने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। कोरोनावायरस के कारण उनपर मकान खाली करने का दबाव बनाने की शिकायतें जिला प्रशासन को लगातार मिल रही है।

उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक आगामी आदेश तक ऐसे किरायेदारों से किराया न मांगे और न ही किराएदार को परेशान करें तथा मकान खाली करने की धमकी या दबाव डालें।

इसका उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिसमें 1 वर्ष तक की सजा या अर्थदंड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है तो यह सजा 2 वर्ष तक की भी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी मकान मालिक द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति इसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0326-2312217 पर दे सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

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