सिगरेट, तंबाकू की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस, गुमटी और दुकानों पर बिक्री बंद

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सिगरेट, तंबाकू की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस, गुमटी और दुकानों पर बिक्री बंद

तंबाकू उत्पाद बेचने पर नगर निगम को लाइसेंस शुल्क देना होगा। नगर निगम सदन ने लाइसेंस उप समिति के समक्ष इस मामले को भेज दिया था। उप समिति में शामिल पार्षद रामकृष्ण यादव, ममता चौधरी, दिलीप श्रीवास्तव, सै. यावर हुसैन रेशू के अलावा अपर नगर आयुक्त अमित कुमार व अन्य ने तीन चरणों में बैठक हुई थी।

इस बैठक में तंबाकू उत्पाद के व्यापारियों को भी बुलाया गया था। बैठक के दौरान आई आपत्तियों को भी निपटारा किया गया। पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने बताया कि बिना लाइसेंस के कोई भी तंबाकू का उत्पाद नहीं बेच सकेगा ।

जनरल मर्चेट, किराना दुकान, गुमटी पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं कर सकेगा । शिक्षण संस्थाओं की सौ गज की दूरी पर तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं खुलेगी। तंबाकू उत्पाद के नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपयों का जुर्माना व सामग्री जब्त होगी। दूसरी बार में पांच हजार का जुर्माना, सामग्री जब्त और तीसरी बार में पांच हजार जुर्माना, सामग्री जब्त और कानूनी कार्रवाई होगी ।

लाइसेंस पंजीकरण शुल्क 7200 रुपये नवीनीकरण शुल्क 7200 रुपये अस्थाई दुकानों से वार्षिक पंजीकरण प्रतिवर्ष 200 रुपये और नवीनीकरण स्थाई दुकानों से वार्षिक पंजीकरण प्रतिवर्ष 1000 रुपये और नवीनीकरण 200 रुपये थोक दुकानदारों के लिए 5000 रुपये और नवीनीकरण 5000 रुपये होगा।

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