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आचार संहिता के कई उल्लंघन के बाद, कमलनाथ से छीना स्टार प्रचारक का दर्जा......
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने के चलते कांग्रेस नेता...


चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने के चलते कांग्रेस नेता...
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने के चलते कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 'स्टार प्रचारक' का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया। आयोग ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा, ''...आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उन्हें (कमलनाथ को) जारी की गई सलाह की पूरी तरह से अवहेलना करने को लेकर आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।''
बता दें कि पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किए थे, जिसके विरोधियों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने कमलनाथ की ओर से पिछले दिनों एक महिला उम्मीदवार के लिए 'आइटम' शब्द का उपयोग करने को लेकर कहा है कि एक महिला के लिए इस तरह के शब्द का उपयोग जारी की गई एडवाइजरी का उल्लंघन करता है। आयोग ने आगे अपनी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि एक राजनीतिक दल के नेता होने के बावजूद, कमलनाथ बार-बार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और नैतिक और गरिमापूर्ण व्यवहार का उल्लंघन कर रहे हैं।
समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि स्टार कैंपेनर का दर्जा रद किए जाने के बाद अब आगे वह जिस विधानसभा में प्रचार करेंगे उनके उस चुनावी अभियान का पूरा खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में जाएगा।
अराधना मौर्या