मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून पारित
'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021' (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के...
Admin | Updated on:8 March 2021 10:15 AM GMT
'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021' (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के...
'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021' (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को पांच साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है।इस विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नए कानून विधेयक के अनुसार , ''अब जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित प्रावधानों के मुताबिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।''
Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill, 2021 passed in the Assembly
— ANI (@ANI) March 8, 2021
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