- National
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाये : बचपन एक्सप्रेस
- Education
यूजीसी ने नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक सुविधा की शुरुआत के लिए मांगी सलाह
- Techblog
श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा फायदेमंद गति शक्ति पर बल देने के कारण चेन्नई बंदरगाह के प्रमुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला
- Education
Re-Understanding Media, Feminist Extensions of Marshall McLuhan, Edited by Sarah Sharma and Rianka Singh
- National
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाये : बचपन एक्सप्रेस
- Employment
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में नौकरी के करे आवेदन
- States
BSF's Tiranga rally in Srinagar is led by LG Manoj Sinha
- National
PM mourns the loss of renowned stock trader Rakesh Jhunjhunwala
- National
ज्योतिषाचार्य ऋषि द्विवेदी के अनुसार 19 को स्मार्त व 20 को वैष्णव मतावलम्बी मनाएंगे जन्माष्टमी
- Religion
संकष्ठी (बहुला) श्रीगणेश चतुर्थी कल मनाई जाएगी ,चंद्रोदय, रात 9.04 बजे
मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून पारित
'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021' (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के...


'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021' (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के...
'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021' (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को पांच साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है।इस विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नए कानून विधेयक के अनुसार , ''अब जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित प्रावधानों के मुताबिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।''
Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill, 2021 passed in the Assembly
— ANI (@ANI) March 8, 2021
Next Story