लव जिहाद को लेकर कानून बनाएगी एमपी की शिवराज सरकार, 5 साल तक की सजा का प्रावधान.....
मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से...
मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से...
मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश धर्म स्वातं˜य विधेयक 2020 लाने की तैयारी में है। इस नए अधिनियम में जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामलों पर उन्होंने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा। वहीं, बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर विधानसभा में विधेयक लाने का बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रही है। जिसको लेकर विधि विशेषज्ञों से राय लेकर सरकार समाज के सभी वर्गों से इसको लेकर चर्चा भी कर रही है। हालांकि, अभी तक किसी सरकार ने लव जिहाद को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया है। अब तमाम सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन इस बात को लेकर सख्त कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे इस तरह के मामलों प