मुंबई हाई कोर्ट ने आरबीआई से किया जवाब तलब

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मुंबई हाई कोर्ट ने आरबीआई   से किया जवाब  तलब


आरती बचपन एक्सप्रेस

जस्टिस एससी धर्माधिकारी और आर आई चागला की खंडपीठ ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक से धन निकालने की पाबंदी के खिलाफ जमा कर्ताओं की याचिका की सुनवाई की है गौरतलब है कि पिछले दिनों पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा कर्ताओं को धन ना निकालने की मनाही की थी |

अब इस मामले में हाई कोर्ट केवल इतना जानना चाहती है कि इस मामले में आरबीआई क्या कर रहा है आरबीआई ने वित्तीय धांधली यों के चलते पीएमसी बैंक खाताधारकों पर 6 माह के लिए रकम नहीं निकालने के आदेश दिए थे ।|

बाद में6 माह के लिए खाताधारकों को अपने अकाउंट से केवल ₹1000 निकालने की छूट दी थी बाद में इस रकम को बढ़ाकर ₹10000 कर दी गई लेकिन अब यह धनराशि बढ़ाकर ₹40000 की जा चुकी है अदालत ने यह कहा है कि आरबीआई बैंकों का बैंक है व ऐसे मामलों में विशेषण है लिहाजा इस मामले में दखल देकर आरबीआई अधिकार क्षेत्र को कम नहीं करना चाहते हैं ।

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