नहीं चल सकेगी बैंकों की मनमानी, पेंशन को लेकर बदला ये नियम

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नहीं चल सकेगी बैंकों की मनमानी, पेंशन को लेकर बदला ये नियम
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महिमा गुप्ता
ज्यादातर देखा गया है कि सरकार की ओर से पेंशन योजना का ऐलान तो होता है पर आजकल काम से रिटायर लोगों के खातों में पैसा पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है पर अब ऐसा नहीं होगा लोगों के खातों में जल्द से जल्द काम आ जाएगी क्योंकि रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेंशन भोगियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि यह बताया गया है कि बैंक अगर पेंशन भोगियों के बैंक खाते में पेंशन देने में देर करते हैं तो उन्हें हर्जाना देना होगा यह हरजाना 8 फीसदी की सालाना दर से पेंशनर को मिलना चाहिए | सर्कुलर में यह भी लिखा है कि 'पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को पेंशन/एरियर को पेंशनर के खाते में क्रेडिट करने में देरी नहीं करना | सर्कुलर में साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंशन/एरियर का भुगतान करते वक्‍त आरबीआई के निर्देश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है | बैंकों को पेंशनभोगियों की मदद की भी सलाह दी गई है. सर्कुलर में कहा गया है कि जिन ब्रांचों में पेंशन खाते खुले हैं, उन सभी को बैंकिंग के कामकाज में पेंशनरों की मदद करनी चाहिए.पेंशन के कैलकुलेशन का पूरा गणित भी वेबसाइट पर दिया जाना चाहिए.

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