बाबरी ढांचे के गिराने के केस में आडवानी , उमा समेत सब दोष मुक्त, ढांचा गिराने में कोई साजिश नहीं

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बाबरी ढांचे के गिराने के केस में आडवानी , उमा समेत सब दोष मुक्त, ढांचा गिराने में कोई साजिश नहीं

भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना का फैसला आज आ गया और उसमे सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया गया - स्वतंत्र भारत की एक ऐसी घटना जिसने भारत के राजनीती का चेहरा बदल दिया - एक पार्टी जो कभी हाशिये पर थी उसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से निकली कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ पराजित किया बल्कि आज उसको ख़त्म करने के कगार पर आ गयी है -

छह दिसंबर ,१९९२ को जब एक बड़े और विशाल भीड़ ने अपने नेताओ की बात को अनसुना कर बाबरी ढांचा तोडा तो शायद उस समय उन नेताओ को भी अहसास नहीं हुआ की ये क्या हो गया - जिस मुद्दे को जिन्दा कर दशको तक राजनीति होती रही भीड़ ने उसको जमींदोज क्र दिया - ऐसा लगा की भीड़ लोगो की खासकर नेताओ की बात सुनना ही नहीं चाहती थी - वो अपने रामलला के लिए मरने को तैयार हो कर आये थे -

आज आया वर्डिक्ट भी कही न इसी बात को रेखांकित करता है कि कोर्ट ने ये माना की भीड़ बेकाबू हो अपने रामलला को मुक्त कराने के लिए स्वयं से बिना नेतृत्व के ये सारा काम कर रही थी - नेता अब दूर थे और छोटे छोटे समूह में पुरे देश से आये लोगो ने उस भीड़ का नेतृत्व कर रामलला को मुक्त कर दिया -

अब इस बात की पुष्टि ये फैसला भी करता है जिसमे जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा है कि यह विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था बल्कि आकस्मिक घटना थी। विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व कल्याण सिंह सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है।

इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से 17 की मौत हो चुकी है। सीबीआई व अभियुक्तों के वकीलों ने करीब आठ सौ पन्ने की लिखित बहस दाखिल की है। इससे पहले सीबीआई ने 351 गवाह व करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। 30 सितंबर, 2019 को सुरेंद्र कुमार यादव जिला जज, लखनऊ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फैसला सुनाने तक सेवा विस्तार दिया था। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव के कार्यकाल का अंतिम फैसला 30 सितंबर को होगा। सीबीआई के वकील ललित सिंह के मुताबिक कि यह उनके न्यायिक जीवन में किसी मुकदमे का सबसे लंबा विचारण है। वह इस मामले में वर्ष 2015 से सुनवाई कर रहे हैं।


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