सुप्रीम कोर्ट का आदेश लॉकडाउन में रद्द फ्लाइट का टिकट का पैसा होगा वापस....

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश लॉकडाउन में रद्द फ्लाइट का टिकट का पैसा होगा वापस....


सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के कारण रद हुई उड़ानों में यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस करने की DGCA की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश एयरलाइंस को दिया है। कोर्ट ने कहा, 'यदि एजेंटों द्वारा टिकट खरीदा गया है तो रिफंड की प्रक्रिया भी वैसी ही होगी'। इसके लिए नागरिक विमानन मंत्रालय को भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को तत्काल रिफंड मुहैया कराया जाए। यात्रियों को मौजूदा कानून के तहत सेवा नहीं मुहैया कराने कि स्थिति में भुगतान मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं है। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए।

DGCA ने अपने सिफारिश में यह स्पष्ट किया था कि रिफंड को मोटे तौर पर तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया था। पहले कैटेगरी के तहत ली श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने 24 मई तक यात्रा के लिए लॉकडाउन से पहले टिकट बुक किया था। इन्हें प्रस्तावित क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत निपटाया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो यात्री आते हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान टिकट बुक किया था। वे संबंधित एयरलाइंस के किराए की तत्काल वापसी के लिए हकदार होंगे। तीसरी कैटगरी में वो यात्री हैं जिन्होंने किसी भी समय टिकट बुक किया था लेकिन 24 मई के बाद यात्रा के लिए इनका रिफंड सीएआर प्रावधानों से नियंत्रित होगा। एयर पैसेंजर एसोसियशन की ओर से अर्यमा सुंदरम ने कहा था कि अगर पैसा विमानन कंपनियों के पास लंबे समय तक रहता है तो रिफंड पर उचित ब्याज भी दिया जाना चाहिए। तभी ये पूरी तरह रिफंड माना जाएगा।

अराधना मौर्या

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