सुप्रीम कोर्ट ने जमानत शर्त चुनौती देने वाली याचिका पर अटॉर्नी जनरल को भेजा नोटिस....

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सुप्रीम कोर्ट ने जमानत शर्त चुनौती देने वाली याचिका पर अटॉर्नी जनरल को भेजा नोटिस....


सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को राखी बांधने की शर्त के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने के मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से मदद मांगी है। मध्य प्रदेश के इस मामले में 9 महिला वकीलों ने जमानत की शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता वकीलों की तरफ से संजय पारिख ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा इस तरह कि शर्त वाले निर्देश के मामले में वह सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि सभी हाईकोर्ट और निचली अदालत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से निर्देश चाहते हैं।

दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अगस्त महीने में यौन शोषण मामले में आरोपी को इस शर्त पर छोड़ दिया था कि वह पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा। इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी ट्रायल कोर्ट इस तरह की शर्तें रख चुके हैं। अब 9 महिला वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ता और कानून के जानकारों ने इस बात को संज्ञान लेते हुए हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, और कोर्ट से कहा है कि वह यह तय करे कि अदालतें जमानत के लिए इस तरह के निर्देश दे सकती हैं या नहीं।

अराधना मौर्या

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