दिल्ली में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प? हाईकोर्ट ने कोरोना के रोकथाम पर पूछा सवाल।

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दिल्ली में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प? हाईकोर्ट ने कोरोना के रोकथाम पर पूछा सवाल।
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देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के मामलों में काफी इजाफा हो चुका है। ऐसे में महामारी के फैलाव को देखते हुए दिल्ली में तत्काल लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सवाल किया है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन से संबंधित निर्दश नितिगत फैसले के तहत आते हैं, जो कि संबंधित संस्थाए ही ले सकती हैं।

बिना मास्क के लगेगा ज़ुर्मना।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटिस दिया की बिना मास्क के लग सकता हैं, 2000 रुपए के ज़ुर्मना। अब तक अकेले दिल्ली पुलिस अब तक बिना मास्क पहने 5 लाख से ज्यादा लोगों के चालान कर चुकी है। अब चूंकि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सख्ती जरूरी है, लेकिन बिना मास्क के लिए 2 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना भरना हर किसी के लिए आसान नहीं है।

कार में सवार 2 शख्त ने सिविल डिफेंस को घायल।

मास्क न पहनने पर जब मोती नगर में एक कार सवार को रोका गया तो 2 हज़ार के जुर्माने से बचने के लिए ड्राइव कर रहे शख्स ने कार रोकने की बजाय सिविल डिफेंस कर्मी पर कार चढ़ा दी, जिससे वो डिफेंसकर्मी घायल हो गया। जब आरोपी की कार को घेर लिया गया तो उसने बिना शीशा खोले चेहरे को रूमाल से ढक लिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कोविड-19 के बढ़ते मामलों तथा वायु प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर आप सरकार को शहर में तत्काल 'लॉकडाउन' लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका को 'आधी-अधूरी' तथा 'अनावश्यक' बताया। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि याचिका बिना किसी पूर्व तैयारी के दायर की गई है और इसे अस्वीकार करने के साथ-साथ इसपर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।

ऋषि जयसवाल।

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