गृह मंत्रालय ने किया स्‍पष्‍ट, राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा...

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गृह मंत्रालय ने किया स्‍पष्‍ट, राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा...



ऑक्सीजन की कमी के गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद अब गृह मंत्रालय ने इसके संबंध में पत्र जारी किया है. मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो, इससे जुड़े कुछ आदेश इसमें दिए गए हैं. जैसे मेडिकल ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने पर लगाए गए प्रतिबंध बाधा पैदा नहीं करेंगे. गृह मंत्रालय ने कुल 7 पाइंट में आदेश जारी किया है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे.

ऑक्‍सीजन टैंकरों को राज्‍यों में रोके जाने की शिकायतों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्‍त रुख अपनाया है. केंद्र सरकार ने राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति, उत्‍पादन और उसके अंतरराज्यीय परिवहन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई 22 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए वर्जित रहेगी,सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री को छूट रहेगी जिनको सरकार ने दी हुई है. केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट , उप आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी है कि वे इन निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करे. कुछ राज्यों द्वारा दूसरे देश में आक्सजीन के आवागमन पर पाबंदी लगाये जाने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है.

अराधना मौर्या

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