कोरोना महामारी के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई, कही ये बात....
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और इससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी के मामले में आज सुनवाई करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलर्स से कहा कि...


दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और इससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी के मामले में आज सुनवाई करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलर्स से कहा कि...
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और इससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी के मामले में आज सुनवाई करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलर्स से कहा कि यह लोगों की मदद करने का समय है. लोगों को अपना अच्छा चेहरा दिखाने की जरूरत है, बुरा नहीं.
इस वक्त गिद्ध मत बनिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उन पांच ऑक्सीजन रिफिलर्स के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है जो कि आज सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए थे, जबकि कोर्ट ने इसके लिए कल विशेष आदेश जारी किए गए थे.
इस दौरान नाराज पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अपना घर दुरुस्त करे. आप प्रशासक हैं, आपको प्रशासन चलाना आना चाहिए. अदालत ने आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से नहीं रोका.
इस पर दिल्ली सरकार ने कहा हम सीख रहे हैं. बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच राजधानी में ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी पर भी हाई कोर्ट बहुत खफा नजर आया.
पीठ ने इसके लिए फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की व्यवस्था विफल हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी जारी है. वहीं, सुनवाई के दौरान दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने हाई कोर्ट में बताया कि उसे जितनी ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी सरकार ने उसकी मात्रा कम कर दी, अब अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है.
इस पर दिल्ली सरकार ने जवाब में कहा कि अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं.
अराधना मौर्या