सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार की कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज की ,कहा राज्य को जल्द ही ऑक्सीजन देने का बंदोबस्त करे केंद्र.....

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सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार की कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज की ,कहा राज्य को जल्द ही ऑक्सीजन देने का बंदोबस्त करे केंद्र.....


देश की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई। बता दें कि अदालत ने राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने राज्य की डिमांड की जांच की है। जिसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने राज्य के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाकर 1200 मेट्रिक टन करने का केंद्र सरकार को आदेश दिया था। जोकि पूर्ण रूप से जनता के लिए सही है, इसीलिए केंद्र सरकार के इस अपील को खारिज किया जाता है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में कर्नाटक का उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को 962 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मेट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया जाए। जिसके बाद जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए कहा था कि ऐसा करने पर कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ चल रही लड़ाई का पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा।

इसी के साथ केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के 5 मई को दिए गए आदेश पर स्टे लगाने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की थी। जिसमें सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमें हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अर्जी दी है और हम ऑक्सीजन आवंटन के हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति के मामले पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे जनता की जान बचाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि उचित योजना बनाकर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार राज्य में जल्द ही ऑक्सीजन पहुंचाई जाए।

नेहा शाह

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