सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिखारियों को वैक्सीन दिए जाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिखारियों को वैक्सीन दिए जाने के मामले पर आज सुनवाई की है। बता दे कि सुप्रीम...


देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिखारियों को वैक्सीन दिए जाने के मामले पर आज सुनवाई की है। बता दे कि सुप्रीम...
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिखारियों को वैक्सीन दिए जाने के मामले पर आज सुनवाई की है। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी से बचाने के लिए मदद और वैक्सीनेशन की मांग पर केंद्र सरकार को फौरन नोटिस भेजा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भेजी हुई नोटिस ने साफ किया कि सड़क और लाल बत्तियों से भिखारियों को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि गरीबी नहीं होती तो कोई भीख नहीं मांगना चाहेगा।
इतना ही नहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भीख मांगने की वजह गरीबी है. हमें इस पर मानवीय रवैया अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भिखारियों को सार्वजनिक स्थानों और ट्रैफिक पोस्ट से दूर नहीं जाना चाहिए। जब गरीबी भीख मांगने के लिए मजबूर करती है तो कोर्ट इस तरह का सख्त रवैया नहीं अपना सकता हैं।
सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा कि यह समाज की एक गंभीर समस्या है। और राष्ट्रीय राजधानी में सड़क पर रहने वालों और भिखारियों के टीकाकरण के सम्बंध में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को तत्काल ध्यान देना चहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहयोग करने का आग्रह किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद करने का फैसला सुनाया है।
नेहा शाह