केंद्र सरकार ने SC में 2 दिन का समय मांगा, अब 3 जून तक के लिए टली सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड परीक्षाओं पर सुनवाई.....
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति ए. एम. खान विल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ द्वारा निर्धारित समय 11 बजे से कक्षा 12 की बोर्ड...
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति ए. एम. खान विल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ द्वारा निर्धारित समय 11 बजे से कक्षा 12 की बोर्ड...
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति ए. एम. खान विल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ द्वारा निर्धारित समय 11 बजे से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई अब 3 जून तक के लिए स्थगित कर दी गयी
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से एडवोकेट जनरल ने खण्डपीठ के समक्ष कहा कि केंद्र को अपने अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए दो दिन का समय चाहिए.
इसपर खण्डपीठ ने कहा कि सरकार अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है लेकिन याचिकाकर्ता ने बोर्ड के पिछले वर्ष की नीति के अनुसार ही आशा की है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीएसई से कहा है कि अगर उसने परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और परीक्षा रद्द करने के लिए अपनी पिछले वर्ष की नीति का पालन नहीं करने का इरादा है तो उसके लिए उचित कारण भी बताएं. आपको बता दें कि अधिकतर राज्य कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के पक्ष में हैं. कई राज्यों ने सीबीएसई द्वारा अगस्त में प्रमुख विषयों के लिए छोटी अवधि की परीक्षाओं के बारे में प्रस्तावित विकल्प का समर्थन किया है.
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 26 जून 2020 को CBSE और CISCE को कोरोना के चलते 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच शेड्यूल परीक्षाएं रद्द करने की इजाजत दी थी और पेपर में मार्क्स देने के सरकार द्वारा सुझाए फॉर्मूले पर मुहर लगाई थी.
अराधना मौर्या