दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के लिए आदेश...

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दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के लिए आदेश...

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वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमित ओं के मामले को देखकर दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जहां रात में 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक दिल्ली में कोई आवाजाही नहीं होगी।

सरकार ने ऐलान किया कि यह आदेश तकरीबन 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है इसके पीछे का कारण लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और उसमें कोरोनावायरस के संक्रमित सबसे ज्यादा होने की वजह पाई जा रही है। और नए संक्रमण के साथ ही पंचायत चुनाव का कारण भी बताया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला तथा पुलिस प्रशासन को सख्ती से सभी गाइडलाइंस फॉलो करने का निर्देश दिया है और लखनऊ में 5 मई तक धारा 144 लगी रहेगी इस दौरान एक स्थान पर 5 से ज्यादा अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात की स्थिति भी खराब होती जा रही है जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोनावायरस के मामले में बढ़ोतरी देखते हुए लॉकडाउन पर ठप्पा लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वीकेंड पर कर्फ्यू लगेंगे और गुजरात के लिए लॉकडाउन जरूरी हो गया।

नेहा शाह

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