अंतरिम जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर सुनवाई, जेल में रहेंगे या बाहर आयेंगे अर्नब?...

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अंतरिम जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर सुनवाई, जेल में रहेंगे या बाहर आयेंगे अर्नब?...


रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बृहस्पतिवार को कोई राहत नहीं मिली। उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। चूंकि मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में जमानत आवेदन की सुनवाई को लेकर असमर्थता जताई है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दी है। अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत संबंधी अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह मामला 2018 का है। गोस्वामी को आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के मामले में मुंबई के लोअर परेल स्थित उनके घर से बुधवार को गिरफ्तार किया गया था और पड़ोसी रायगढ़ जिले के अलीबाग थाने ले जाया गया था।

हुए बंबई उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की। उन्होंने जांच पर रोक लगाने, पुलिस को उन्हें रिहा करने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश देने अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की एक खंडपीठ ने गोस्वामी को इस मामले की शिकायतकर्ता अन्वय नाइक की विधवा अक्षता नाइक को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को अन्वय की पुत्री आज्ञा की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें उसने अपने पिता की आत्महत्या के मामले की पुन: जांच की मांग की है।

अराधना मौर्या

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