राजस्थान में शादियों में 100 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे; धार्मिक स्थानों पर प्रसाद बैन
राजस्थान में शादियों में 100 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे; धार्मिक स्थानों पर प्रसाद बैन
राजस्थान में शादियों में 100 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे; धार्मिक स्थानों पर प्रसाद बैन
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कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान सरकार ने पांबदियां बढ़ा दी हैं। जयपुर में आज, यानी सोमवार से 9 जनवरी तक पहली से लेकर आठवीं तक के स्कूल (सरकारी और प्राइवेट) बंद कर दिए गए हैं। बाकी जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे।
राज्य में सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंड वालों को 100 की लिमिट से अलग रखा गया है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल को छोड़कर बाकी पांबदियां 7 जनवरी से लागू होंगी
समारोह से पहले SDM की अनुमति जरूरी
शादी समारोह की SDM से पहले अनुमति लेनी होगी।
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती शुरू होगी। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान करने जैसी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
1 फरवरी से सब जगह बिना वैक्सीनेशन नो एंट्री
1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए भी गाइडलाइन में प्रावधान होगा। फरवरी से किसी भी सरकारी दफ्तर, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रूफ दिखाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। गृह विभाग इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है।